जाति प्रमाण पत्र विवाद में घिरे ग्राम प्रधान, मण्डलायुक्त ने दिए वैधानिक कार्रवाई के निर्देश

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रुद्रपुर।(राजतंत्र टाइम्स) मण्डलायुक्त दीपक रावत ने आज कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में सरोवरनगर पोस्ट केलाखेड़ा निवासी मौ दानिश पुत्र जमील अहमद के जाति प्रमाण पत्र पर सुनवाई की। इबरान अली पुत्र मौ हनीफ, निवासी सरोवरनगर पोस्ट केलाखेडा, तहसील गदरपुर, जिला उधमसिंहनगर द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गई है कि मौ० दानिश पुत्र जमील अहमद पुत्र मौ० हनीफ निवासी सरोवरनगर पोस्ट केलाखेड़ा, तहसील गदरपुर जिला उधमसिंहनगर द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर निर्वाचन वर्ष 2025 में ग्राम प्रधान के पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा गया वह विजयी रहे हैं। मौ दानिश का ओबीसी का प्रमाण पत्र गलत बना है. वह सामान्य जाति के हैं और चुनाव हेतु किए जाने वाले नामांकन से पहले ही ओबीसी प्रमाण पत्र निरस्त भी हो चुका है। इस तथ्य की जानकारी तत्कालीन रिटर्निग आफिसर के संज्ञान में लाई गई,मगर उनके द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। दानिश वर्तमान में भी ग्राम प्रधान के पद पर बने हुए है। दानिश द्वारा उक्त प्रमाण पत्र को बहाल किए जाने हेतु कोई कार्यवाही भी नहीं की गई है। शिकायती प्रार्थनापत्र 20 दिसम्बर के संबंध में शिकायतकर्ता, विपक्षी, तहसीलदार गदरपुर एवं जिला पंचायतराज अधिकारी उधम सिंह नगर मण्डलायुक्त के समक्ष उपस्थित हुए। मण्डलायुक्त द्वारा शिकायतकर्ता को निर्देशित किया गया कि वह इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करें कि दानिश का ओबीसी प्रमाण पत्र निरस्त हो चुका है। मण्डलायुक्त ने जिला पंचायतराज अधिकारी को निर्देश दिए गए कि शपथ पत्र प्राप्त होने के उपरांत वैधानिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।सुनवाई में जिला पंचायतराज अधिकारी विद्या सिंह सोमनाल, तहसीलदार लीना चन्द्रा आदि मौजूद थे।

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